Defamation Case : सरकार ने अडानी से संबंधित 138 यूट्यूब वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट करने का दिया आदेश

नई दिल्ली :  दिल्ली की एक निचली अदालत के आदेश के बाद सरकार ने तत्परता दिखाते हुए अडानी से संबंधित 138 यूट्यूब वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि निचली अदालत ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस वीडियो या पोस्ट से अडानी की किस तरह मानहानि हुई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने रवीश कुमार, ध्रुव राठी, न्यूज़लॉन्ड्री, द वायर, एचडब्ल्यू न्यूज़ और आकाश बनर्जी के “द देशभक्त” सहित कई पत्रकारों, मीडिया संगठनों और कंटेंट क्रिएटर्स को कंटेंट हटाने का नोटिस भेजा है.कई पत्रकार इसे 75वें जन्मदिन पर पीएम मोदी द्वारा तोहफा बोल कर इसकी आलोचना कर रहे हैं.यह निर्देश अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा जारी किए गए गैग ऑर्डर का हवाला देते हुए जारी किया गया है। नोटिस में 138 यूट्यूब लिंक और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट शामिल हैं जिन्हें हटाने का आदेश दिया गया है।

इसे भी पढ़ें : Bihar: खगड़िया में मजेदार वाकया- कीचड़ में फंसी तेजस्वी की गाड़ी, ट्रैक्टर बना मसीहा

Spread the love
  • Related Posts

    Jamshedpur : बहरागोड़ा पहुंचा डालसा का न्याय रथ, बनकटा पंचायत और कस्तूरबा विद्यालय में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित

    जमशेदपुर : नालसा एवं झालसा के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में पूर्वी सिंहभूम जिले…

    Spread the love

    Jamshedpur : जनहित से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं : उपायुक्त

    डीसी ने जन शिकायत निवारण दिवस में सुनीं नागरिकों की समस्याएं जमशेदपुर : समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस में उपायुक्त राजीव रंजन ने जिले के…

    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Share this Page

    Slide-In Box help you to share the page on the perfect time