नई दिल्ली : दिल्ली की एक निचली अदालत के आदेश के बाद सरकार ने तत्परता दिखाते हुए अडानी से संबंधित 138 यूट्यूब वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि निचली अदालत ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस वीडियो या पोस्ट से अडानी की किस तरह मानहानि हुई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने रवीश कुमार, ध्रुव राठी, न्यूज़लॉन्ड्री, द वायर, एचडब्ल्यू न्यूज़ और आकाश बनर्जी के “द देशभक्त” सहित कई पत्रकारों, मीडिया संगठनों और कंटेंट क्रिएटर्स को कंटेंट हटाने का नोटिस भेजा है.कई पत्रकार इसे 75वें जन्मदिन पर पीएम मोदी द्वारा तोहफा बोल कर इसकी आलोचना कर रहे हैं.यह निर्देश अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा जारी किए गए गैग ऑर्डर का हवाला देते हुए जारी किया गया है। नोटिस में 138 यूट्यूब लिंक और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट शामिल हैं जिन्हें हटाने का आदेश दिया गया है।
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