Jamshedpur: महिलाओं को दी गई यौन उत्पीड़न से सुरक्षा की कानूनी जानकारी, POSH Act का प्रशिक्षण

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जमशेदपुर: बोड़ाम प्रखंड के बोटा पंचायत सभागार में सोमवार को श्रमजीवी महिला समिति एवं बोटा पंचायत संगठन की सामुदायिक कार्यकर्ता संगीता गोराई के संयोजन में एक दिवसीय ‘पोश एक्ट सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जमशेदपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) की टीम को भी आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में डालसा के पैनल अधिवक्ता लक्ष्मी बिरुआ और अधिवक्ता सायन राय ने ‘पोश एक्ट’ यानी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित कामगार महिलाओं को बताया कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न के मामले में उन्हें किस प्रकार कानूनी संरक्षण प्राप्त है, और शिकायत करने की प्रक्रिया क्या होती है।

महिलाओं की समस्याएं सुनकर दिए समाधान के सुझाव
अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम में आई महिलाओं की व्यक्तिगत समस्याएं भी सुनीं और उनके निवारण के व्यावहारिक उपाय बताए। साथ ही यह भी बताया गया कि इस तरह के मामलों में कानूनी सहायता कैसे ली जा सकती है। कार्यक्रम में बोड़ाम प्रखंड के पीएलवी निताई चंद्र गोराई ने डालसा की कार्यप्रणाली के साथ-साथ विक्टिम कंपनसेशन योजना, प्रायोजन योजना, पारिवारिक लाभ योजना जैसी कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से अनाथ या एकल अभिभावक वाले बच्चों का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा बैंक खाता खुलवाने की अपील की, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। निताई गोराई ने कहा कि यदि किसी को कानूनी या पारिवारिक समस्या हो तो वे निःसंकोच डालसा की टीम से संपर्क करें। कार्यक्रम का संचालन स्वयं निताई चंद्र गोराई ने किया और धन्यवाद ज्ञापन सामुदायिक कार्यकर्ता संगीता गोराई ने किया।

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