पश्चिम सिंहभूम: बोकारो इस्पात संयंत्र के अधीन गुवा आयरन खान (संपदा विभाग) ने रेलवे साइडिंग परियोजना के विस्तार के तहत गुवा क्षेत्र के कई हिस्सों से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए एक आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए निवासियों को 10 दिनों के भीतर स्थल खाली करने का निर्देश दिया गया है.

पुनर्वास की व्यवस्था, लेकिन समय सीमा तय
नोटिस में उल्लेख है कि प्रभावित परिवारों को नवनिर्मित विस्थापित बस्ती “नगर-II” (जहाँ 184 आवासीय इकाइयाँ हैं) में स्थानांतरित किया जाएगा. इसके लिए उन्हें निर्धारित समय के भीतर संपदा विभाग से आवेदन प्राप्त कर विस्थापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
किन क्षेत्रों को खाली करने का आदेश?
जिन क्षेत्रों के निवासियों को नोटिस भेजा गया है, उनमें शामिल हैं:
नानक नगर
डीपासाही
स्टेशन कॉलोनी
पुट साइडिंग क्षेत्र
डीबी क्षेत्र
डीबीसी सब स्टेशन
जाटाहाटिंग
पंचायत भवन के आसपास के क्षेत्र
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
सूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि तय समयसीमा में स्थल खाली नहीं किया गया, तो सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश गुवा संपदा विभाग और माइंस प्रशासन की ओर से जारी किया गया है.
क्या तैयार हैं लोग विस्थापन के लिए?
हालांकि पुनर्वास की व्यवस्था की बात कही जा रही है, लेकिन स्थानीय निवासियों के समक्ष सवाल खड़ा है कि वे इतने कम समय में अपने जीवन और संसाधनों को कैसे समेटेंगे. यह देखना बाकी है कि प्रशासन की इस कार्रवाई पर स्थानीय प्रतिक्रिया कैसी होती है और विस्थापन की प्रक्रिया कितनी सुचारू रूप से आगे बढ़ पाती है.
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