रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चर्चित जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपियों कविराज, राम निवास राय, राम निवास, विवेक रंजन और कृष्णा स्नेही को जमानत देने का आदेश दिया।
इस केस में कुल 14 लोगों पर चार्जशीट दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपियों पर लगे आरोप अब तक साबित नहीं हुए हैं और वे लंबे समय से जेल में बंद हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पांचों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का निर्णय लिया।
कैसे शुरू हुआ था विवाद
यह मामला सितंबर 2024 में सामने आया, जब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से ठीक पहले प्रश्नपत्र लीक होने की खबरें आईं। परीक्षा तीन पालियों में हुई थी और आरोप है कि कुछ उम्मीदवारों को पेपर पहले ही पहुंचा दिए गए थे। इसके बदले एक गिरोह ने मोटी रकम वसूली थी। इस खुलासे के बाद अभ्यर्थियों में गुस्सा और अविश्वास की लहर दौड़ गई थी।
जांच और कार्रवाई
मामला बढ़ने पर राज्य सरकार ने जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंपा। एजेंसी ने कई छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया। अब जबकि पांच आरोपी जमानत पर बाहर आ गए हैं, यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है।
शेष आरोपियों पर न्यायिक कार्रवाई जारी है। अगली सुनवाई में कई नए खुलासे सामने आने की संभावना है।
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